#New_RTO_Rules: The Rules For Intra-State Registration Of Vehicles Have Become Easier|| Now RTO Will Give Unique Registration Mark||
यदि BH मार्क वाले वाहन (२ यां ४ का चक्रीय) के मालिक दूसरे राज्य में शिफ्ट होते है तो को उनको वाहन के लिए नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी।
यह सुविधा केंद्र और राज्य सरकार के रक्षा कर्मियों, कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी।
नियम भारतभर में १५ सितम्बर २०२१ से लागु होगी।
BH-श्रृंखला केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नवीनतम सुधार है। पिछले साल, इसने अप्रैल 2019 से पहले भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) होना अनिवार्य कर दिया था।
New interstate registration rules by RTO - India. |
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि उसने नए वाहनों - भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़) - के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होगा तो बीएच मार्क वाले वाहन को नए पंजीकरण चिह्न लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यह सुविधा - स्वैच्छिक आधार पर - उन रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं।
वाहन के दूसरे राज्य में स्थानान्तर होने के मामले में सरकार का क़ानून यह है की १२ महीने के भीतर नया पंजीकरण चिह्न लेना होता है, जो वाहन मालिकों के लिए समय और राशि के खर्च के और जटिल प्रक्रिया के कारन समस्या रूप होती थी, जिसका निवारण नए क़ानून के तहत हो जाएगा।
स्थानांतरित वाहन उपयोगकर्ता को वाहन पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित कार्य सपन्न करना पड़ता है।
-दूसरे राज्य में नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र
-नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स चुकाने के बाद नए रजिस्ट्रेशन मार्क का आवंटन।
-मूल राज्य में सड़क कर की वापसी के लिए आवेदन। हालांकि मूल राज्य से यथानुपात आधार पर धनवापसी प्राप्त करने का यह प्रावधान एक जटिल प्रक्रिया है।
भारत श्रृंखला (बीएच-श्रृंखला)पंजीकरण चिह्न का प्रारूप।
BH-श्रृंखला वाहन के लिए पंजीकरण चिह्न पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया जाएगा।
Format of the RTO Registration Plate with the Symbol of BHARAT for Inter State Migration. पंजीकरण चिह्न प्रारूप)( |
मोटर वाहन कर दो साल के लिए या दो के गुणक में लगाया जाएगा। यह योजना एक नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के पूरा होने के बाद, मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।
इसमें आगे कहा गया है कि डीजल वाहनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 प्रतिशत कम कर लगाया जाएगा।
जहां वाहन पर बीएच-श्रृंखला पंजीकरण चिह्न है, मोटर वाहन कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लगाया जाएगा।
नए नियम जिन्हें केंद्रीय मोटर वाहन (बीसवां संशोधन) नियम, 2021 भी कहा जाता है,
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